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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं है 24 घंटे बिजली?

दिल्ली एनसीआर में पावर प्लांट में कोयले की जगह गैस के प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा. पर्यावरण के मद्देनज़र कोयले की जगह स्वच्छ ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग जरूरी है.

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  • Last Updated: November 20, 2017 16:47:42 IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बिजली की कटौती को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा है कि दिल्ली एनसीआर में चौबीस घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है. जस्टिस मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से इस मामले में 4 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. इसके अलावा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने बिजली उत्पादन और वितरण का आंकड़ा भी मांगा है.

दरअसल अधिवक्ता के रूप में कार्यरत अपराजिता सिंह ने इसपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायरकर दिल्ली एनसीआर में बिजली की सही आपूर्ति की मांग की थी. उन्होंने कहा था यहां बिजली की निर्बाध आपूर्ति नहीं है जबकि इस क्षेत्र में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 22 जिले शामिल हैं. अपराजिता सिंह ने कहा है कि क्षेत्र में बिजली की निरंतर बिजली की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्र ने बिजली की सही आपूर्ति न होने को लेकर लोग कई शिकायतें कर चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या इस क्षेत्र में पर्याप्त गैस की आपूर्ति संभव है जिससे कि पावर प्लांटों में कोयले की जगह गैस का प्रयोग किया जा सके? दायर याचिका में कहा गया है कि क्योंकि गैस कोयले से स्वच्छ ईंधन है तो पावर प्लांटों में इसे गैस की जगह प्रयोग किया जाना चाहिए. पर्यावरण की समस्याओं के मद्देनजर कोयले की जगह गैस का प्रयोग जरूरी है.

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