नई दिल्ली. आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने तेजस्वी यादव की अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश में कहा कि सीबीआई और ईडी के मामले में अलग-अलग सुनवाई चलेगी.
दरअसल, इससे पहले 9 जुलाई को तेजस्वी यादव ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि सीबीआई के मामले में जब तक आरोप तय नहीं होते हैं तब तक प्रर्वतन निदेशालय इस मामले में आरोपों पर बहस न करे और ईडी के तेजस्वी के ऊपर चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी जाए. लेकिन कोर्ट की ओर से उन्हें कोई राहत न मिलते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग सुनाई आदेश मिला है.
आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता समेत कई आरोपी बनाए गए हैं. आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई के बाद दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में कई अहम सबूत होने की बात कही गई थी.