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The Accidental Prime Minister Film: दिल्ली हाईकोर्ट से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को राहत, ट्रेलर-प्रोमो पर रोक लगाने की मांग ठुकराई

The Accidental Prime Minister Film: साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने इस फिल्म के ट्रेलर और प्रोमो पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले के लिए डिवीज़न बेंच के सामने याचिका लगाएं.

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  • Last Updated: January 7, 2019 13:06:34 IST

नई दिल्ली. बॉलीवुड में अक्सर हर साल कई बॉयोपिक फिल्म बनायी जाती है. ऐसे में कुछ फिल्में लोगों को काफी पसंद आती हैं तो कुछ बॉयोपिक फिल्में विवादों में घिर जाती हैं.
ऐसे ही इन दिनों एक और बॉयोपिक फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी हुई है, जहां तक की इस फिल्म के रिलीज होने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जी हीं हम बात कर रहें हैं इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर के बारे में. बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म के ट्रेलर और प्रोमो पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले के लिए डिवीज़न बेंच के सामने याचिका लगाएं. वहीं इस मामले पर दिल्ली एक फैशन डिजानर ने इस याचिका को दायर किया था.

गौरतलब है कि द एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर आधारित है. ऐसे में जब इस फिल्म का ट्रेलर लांच हुआ था तो उस ट्रेलर में कांग्रेस सरकार के द्ववारा डॉ. मनमोहन सिंह मनमोहन को प्रधामंत्री बनाने से लेकर अंत तक के सफर को दिखाया गया है. इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर को देखने बाद से फैशन डिजानर ने इस फिल्म ट्रेलर और प्रोमो पर रोक मांग की. याचिका को दायर करने वाले फैशन डिजानर का कहना है कि इस फिल्म में कांग्रेस पार्टी की छवि को गलत ढ़ंग से दिखाया गया है.इसके अलावा इस फिल्म का ट्रेलर भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लघंन करता है.

वहीं सूत्रों की मानो तो कांग्रेस का मानना है कि यह फिल्म भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर एक षडयंत्र है. साथ ही यह आरोप भी लगाया है कि इस फिल्म का ट्रेलर लोगों में कांग्रेस के खिलाफ गलत भावनाऐं पैदा करने के मद्देनजर से बनाया गया है.

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