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यूपी के चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 28 आरोपी निकले दोषी, 2 हुए बरी

यूपी के कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आया है। इस घटना को लेकर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजधानी की NIA कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2018 यानी 6 साल पहले यूपी के कासगंज में दंगा हुआ था।

Chandan Gupta murder case
inkhbar News
  • Last Updated: January 2, 2025 14:28:47 IST

नई दिल्ली: यूपी के कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आया है। इस घटना को लेकर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजधानी की NIA कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2018 यानी 6 साल पहले यूपी के कासगंज में दंगा हुआ था। इसमें ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। चंदन मोदी सरकार का कट्टर समर्थक था। चंदन गुप्ता की मौत के बाद जिले में हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। एक हफ्ते ये दंगे लगातार चले थे।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2018 की सुबह 9 बजे यूपी के कासगंज में दंगों ने जन्म ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी के दिन UP के कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, ABVP और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता लगभग 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में शामिल था। प्रशासन ने यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने यात्रा निकाली। छोटी-छोटी गलियों से होते हुए ये लोग मुस्लिम आबादी वाले बड्‌डूनगर की एक गली से गुजरने की जिद करने लगे।

इसके बाद वहां स्थानीय लोग पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, इतने में माहौल बिगड़ा और दोनों तरफ पत्थरबाजी होने लगी। इसी दौरान वहां किसी ने एक गोली चलाई, जो सीधे चंदन को आकर लगी। गोली लगने से चंदन बुरी तरह घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही पूरे कासगंज में दंगे शुरू हो गए। दंगे में 2 मुस्लिम युवक भी बुरी तरह से जख्मी हो गए।

कोर्ट ने फैसला सुनाया

एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार के दिन एनआईए स्पेशल कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी। यह अर्जी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आज लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें जब यह घटना घटी थी को उसके बाद सरकार ने चंदन गुप्ता के नाम पर कासगंज में एक चौक बनाने का भी ऐलान किया था।

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