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महाराष्ट्र में नहीं थमी कोरोना की रफ़्तार, 545 नए मरीज-2 की मौत

मुंबई: महाराष्ट में कोरोना के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जहां रविवार (23 अप्रैल) को भी राज्य में कोरोना के 545 नए कोरोना मामले आए हैं. इस दौरान दो कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो नए मामलों के बाद अब राज्य […]

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  • Last Updated: April 23, 2023 18:53:15 IST

मुंबई: महाराष्ट में कोरोना के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जहां रविवार (23 अप्रैल) को भी राज्य में कोरोना के 545 नए कोरोना मामले आए हैं. इस दौरान दो कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो नए मामलों के बाद अब राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 6055 हो गए हैं. जहां अकेले मुंबई में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1336 है.

पूरे भारत का हाल

देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में हर दिन 10 हजार से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं 23 अप्रैल को भी कोरोना के 10 हजार 112 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कल यानी 22 अप्रैल को 12193 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा कोरोना के एक्टिव केस की बात की जाए तो ये बढ़कर अब 67806 हो गई हैं। इसके अलावा 10565 मरीज रिकवर भी हुए है। अब तक कुल 4 करोड़ 42 लाख 83 हजार लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।

केरल में हुई 7 मौतें

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 5 लाख 31 हजार 329 हो गया है। बता दें, कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा केरल से है, जहां 7 लोगों की ने दम तोड़ दिया है।

इतने लोगों की हो चुकी है वैक्सीन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत दर 98.66 है। एक्टिव केसों की संख्या 67,806 है, जो कुल संक्रमण का 0.15 प्रतिशत है। भारत में अब तक 4,42,92,854 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार, भारत में अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं।

मास्क पहनना किया अनिवार्य

कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सभी कर्मचारियों के साथ ही वकीलों और उनके मुवक्किलों को भी अदालत परिसर में हर समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने और कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है।

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