नई दिल्ली। शुक्रवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नई घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि 28 फरवरी को हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे । यह कानून लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा । इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS)2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) 2023 शामिल हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं ।
कानून के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद से तीन साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना होगा। नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा तय की गई है, जिससे तारीख पर तारीख मिलने से छुटकारा मिलेगा। नए कानून में लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य भी शामिल किया गया है । कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों के तहत भी रिमांड अवधि पहले की तरह 15 दिन ही रहेगी। ये कानून देश की हर क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग के साथ बैठक की । बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानून को 30 मार्च के बजाए 28 फरवरी से लागू करेगी । वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस को अवैध रूप से विदेशों से आने-जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए आने वाले बजट में नए कानून बनाए जाएगें।
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