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Tribal Man Death Case : एमपी आदिवासी मौत मामले में 5 गिरफ्तार, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे ‘अमानवीय’ कृत्य बताया

Tribal Man Death Case : एक 40 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को एक वाहन से रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटे जाने की घटना के बाद राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

Tribal Man Death Case
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  • Last Updated: August 29, 2021 15:22:09 IST

नई दिल्ली. एक 40 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को एक वाहन से रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटे जाने की घटना के बाद राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

यह घटना मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में हुई जब कन्हैयालाल भील नाम के एक आदिवासी व्यक्ति पर कथित तौर पर आठ लोगों ने हमला किया और फिर उसे बांध दिया और थोड़ी दूरी तक ले गया। आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के बयान के अनुसार, आरोपियों में से एक ने कन्हैयालाल भील को अपनी मोटरसाइकिल से कुचल दिया, फिर अपने दोस्तों को फोन किया, जिन्होंने भील के साथ मारपीट की, उसे एक वाहन के पीछे की तरफ बांध दिया और कुछ दूर तक खींच लिया।
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एक 40 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को एक वाहन से रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटे जाने की घटना के बाद राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

https://twitter.com/OfficeOfKNath/status/1431585220340318214

यह घटना मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में हुई जब कन्हैयालाल भील नाम के एक आदिवासी व्यक्ति पर कथित तौर पर आठ लोगों ने हमला किया और फिर उसे बांध दिया और थोड़ी दूरी तक ले गया। आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के बयान के अनुसार, आरोपियों में से एक ने कन्हैयालाल भील को अपनी मोटरसाइकिल से कुचल दिया, फिर अपने दोस्तों को फोन किया, जिन्होंने भील के साथ मारपीट की, उसे एक वाहन के पीछे की तरफ बांध दिया और कुछ दूर तक खींच लिया।

एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कहा, “घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस हरकत में आई लेकिन तब तक आरोपी भाग गया था। पीड़ित को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।” अब इसी मामले में धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

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