Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • UP: प्रॉपर्टी डीलर के लिए देना होगा एग्जाम, एजेंटों को प्रशिक्षण अनिवार्य

UP: प्रॉपर्टी डीलर के लिए देना होगा एग्जाम, एजेंटों को प्रशिक्षण अनिवार्य

लखनऊ: रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंटों के लिए यूपी भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.

RERA
inkhbar News
  • Last Updated: August 2, 2024 22:09:59 IST

लखनऊ: रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंटों के लिए यूपी भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर पाएंगे. यही नहीं सभी पंजीकृत एजेंटों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. यूपी भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है जिसमें प्रमाणन अनिवार्य है. वहीं प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आपको बता दें कि यूपी रेरा में लगभग 7 हजार एजेंट पंजीकृत हैं.

एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

आपको बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंटों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. एजेंटों के जरिए ही ज्यादातर लोग निवेश करते हैं. यूपी रेरा के सामने कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि एजेंट को सही जानकारी न होने के कारण निवेशकों परेशानी हुई है. इससे संबंधित शिकायतें भी मिलती रहती हैं और इसको देखते हुए यूपी रेरा ने एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. पंजीकृत सभी एजेंटों को प्रशिक्षण तथा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन नामांकन

यूपी रेरा की ओर से जारी किए दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे एजेंट जो एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे तो उनकी एजेंसी निरस्त कर दी जाएगी.

Also read…

Wayanad Landslide: वायनाड में भूस्खलन के बाद साउथ स्टार सूर्या, रश्मिका मंदाना ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दान की इतनी रकम