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Alert: सरकार ने दी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को चेतावनी, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापन का ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवा लोगों पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा […]

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  • Last Updated: March 22, 2024 07:30:44 IST

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापन का ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवा लोगों पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है.सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार, जल्द पेश कर सकती  है नए नियम - New guideline soon be issued by Indian government for social  media influencers, know the

बता दें कि मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है, और कहा कि वो ऐसी कंटेंट को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित ना करें. हालांकि बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए संवेदीकरण प्रयास करने की भी सलाह दी है.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमMy City - Most popular social media sites in 2020

रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 बिचौलियों को उनके द्वारा प्रदान की गई या होस्ट की गई तीसरे पक्ष की जानकारी, और डेटा या संचार चैनलों के दायित्व से छूट प्रदान करती है. साथ ही उप-धारा (3) (बी) में कहा गया है कि छूट ये वहां लागू नहीं होता जहां वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है या संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सूचित किया जाता है कि सूचना, डेटा या संचार चैनल का उपयोग आपराधिक अपराध करने के लिए किया जा रहा है.

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