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Telecom Act : अब बिना बायोमैट्रिक के नहीं मिलेगा सिम कार्ड, सितंबर से बदलने वाले हैं कई नियम

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम एक्ट 2023 को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. टेलीकॉम एक्ट 2023 15 सितंबर, 2024 को लागू होगा. इसका मतलब है कि ये कानून बनने के 100 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा. बता दें कि इस नियम में कई सारे बदलाव किए […]

Telecom Act
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  • Last Updated: May 22, 2024 13:49:00 IST

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम एक्ट 2023 को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. टेलीकॉम एक्ट 2023 15 सितंबर, 2024 को लागू होगा. इसका मतलब है कि ये कानून बनने के 100 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा. बता दें कि इस नियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.

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अब बिना बायोमैट्रिक के नहीं मिलेगा सिम कार्ड

New Rules: नए कानून से बदल जाएंगे आपके मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियम,

New Rules:

टेलीकॉम एक्ट 2023 में डेटा कलेक्शन, स्पेक्ट्रम आवंटन आदि को लेकर पूरी तैयारी की गई है. दरअसल ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण नया विनियमन बायोमेट्रिक्स से संबंधित है. नए नियमों के तहत सिम कार्ड जारी करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी. इससे ये फायदा होता है कि आपके डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा और आकिसी अन्य के हाथ में किसी अन्य का सिम कार्ड नहीं होगा.

सितंबर से बदलने वाले है कई नियम

बता दें कि नए नियम में यूजर्स के डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी सख्ती की गई है. इसके साथ ही सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं. दरअसल सैटेलाइट कंपनियों को पहले ही बताया होगा कि उसे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होगा, भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस देने के लिए भी सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना होगा.

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