Inkhabar
  • होम
  • top news
  • Gyanvapi Case: जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में दिया फैसला, ज्ञानवापी श्रंगार गौरी केस को बताया सुनने लायक

Gyanvapi Case: जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में दिया फैसला, ज्ञानवापी श्रंगार गौरी केस को बताया सुनने लायक

Gyanvapi Case: लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी-श्रृंगारगौरी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत ने क्या कहा? जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा […]

Gyanvapi Case
inkhbar News
  • Last Updated: September 12, 2022 14:39:01 IST

Gyanvapi Case:

लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी-श्रृंगारगौरी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

अदालत ने क्या कहा?

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

अदालत में ये रहे मौजूद

बता दें कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया उस समय कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन मौजूद थे। इसके साथ ही 5 वादी महिलाओं में से 3, लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास अदालत पहुंची थी। राखी सिंह और सीता साहू कोर्ट रूम में नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि कुल 40 लोगों को ही कोर्ट रूम में एंट्री मिली थी। कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों को रोक दिया गया था।

पूजा-अर्चना करने की मांग

बता दें कि दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह एवं वाराणसी निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर लगे हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिदिन पूजा-अर्चना के लिए एक अर्जी दी थी। इस याचिका को पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे भी हुआ। इसके बाद आज जिला अदालत ने ये फैसला दिया है।

बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना