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Nalini Sriharan : राजीव गांधी की हत्या मामले में बन्द नलिनी श्रीहरन को मिली 1 महीने की परोल

Rajiv Gandhi assassination case नई दिल्ली: Rajiv Gandhi Murder Case पूर्व PM Rajiv Gandhi की हत्या के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन (Nalini Sriharan) को मद्रास हाईकोर्ट ने (Madras High Court) ने एक महीने के पेरोल पर जमानत दी है. तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था, कि उसने […]

Rajiv Gandhi assassination case: Nalini Sriharan
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  • Last Updated: December 24, 2021 11:19:09 IST

Rajiv Gandhi assassination case

नई दिल्ली: Rajiv Gandhi Murder Case पूर्व PM Rajiv Gandhi की हत्या के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन (Nalini Sriharan) को मद्रास हाईकोर्ट ने (Madras High Court) ने एक महीने के पेरोल पर जमानत दी है. तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था, कि उसने राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने की अपील की है.

बता दें इन दोषियों में से एक नलिनी पिछले करीब बीस वर्षों से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं. नलिनी के अलावा इस हत्याकांड के ठहराए गए अन्य दोषियों में उनके पति मुरूगन, सुथिनथिरा राजा उर्फ संथान, एजी पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचन्द्रन शामिल हैं. इन बन्द दोषियों में से चार- श्रीहरन, संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्री लंका के नागरिक हैं.

इन सभी को टाडा अदालत ने 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी. बात में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया. गौरतलब हो कि एटीटीई के आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान राजवी गांधी की हत्या कर दी थी.

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