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महाराष्ट्र सियासी संकट : बागी विधायकों को SC से राहत, अयोग्यता संबंधित नोटिस पर रोक

मुंबई, महाराष्ट्र की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की देहलीज तक पहुँच चुकी है. जहां सोमवार यानी आज सर्वोच्च न्यायलय की ओर से शिंदे गुट को राहत मिल गई है. एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों की ओर से दी गई अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और […]

supreme court on eknath petition
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  • Last Updated: June 27, 2022 15:57:24 IST

मुंबई, महाराष्ट्र की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की देहलीज तक पहुँच चुकी है. जहां सोमवार यानी आज सर्वोच्च न्यायलय की ओर से शिंदे गुट को राहत मिल गई है. एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों की ओर से दी गई अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार ध्यान दे कि उनकी (बागी विधायकों की) संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. बहरहाल इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

अयोग्य नोटिस पर रोक

शिवसेना के बागी विधायकों को अब SC ने बड़ी राहत भी दी है. दरअसल डिप्टी स्पीकर के आयोग्य नोटिस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगी दी गई है. यानी बागी विधायक फिलहाल अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते. बता दें, यह नोटिस पार्टी की बैठक में न मौजूद रहने के लिए लाया गया था. जिसमें एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 विधायकों से महज़ दो दिन के अंदर उनकी गैरमौजूदगी पर लिखित जवाब मांगा गया था. हालांकि इससे पहले ही पार्टी के बागी विधायकों ने कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी.

शिंदे गुट ने बताया जान का खतरा

असम के गुवाहाटी में मौजूद शिंदे समर्थक विधायकों ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में अपनी जान को खतरा बताया है। बागी विधायकों ने इस याचिका ने शिवसेना नेता संजय राउत की धमकी का भी जिक्र किया है। बागियों का कहना है कि मुंबई जाने पर उद्धव समर्थक उनके ऊपर हमला कर सकते है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को धमकी भरे अंदाज में कहा था कि उनको मुंबई में आकर हमारा सामना करना होगा।

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