Inkhabar
  • होम
  • top news
  • Sedition Law: राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तत्काल रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज होंगे नए केस

Sedition Law: राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तत्काल रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज होंगे नए केस

Sedition Law: नई दिल्ली। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के केस पर सुनवाई करते हुए इस कानून के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक 124ए धारा के तहत कोई नया केस दर्ज न किया जाए। कानून पर […]

राजद्रोह कानून
inkhbar News
  • Last Updated: May 11, 2022 12:25:48 IST

Sedition Law:

नई दिल्ली। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के केस पर सुनवाई करते हुए इस कानून के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक 124ए धारा के तहत कोई नया केस दर्ज न किया जाए।

कानून पर रोक न लगाए कोर्ट- सॉलिसिटर जनरल

बता दें कि इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना एसपी मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया जाएगा. दूसरी तरफ याचिका कर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए इस कानून के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

पूरा मामला?

बता दें कि लगभग 150 साल पुराना राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर पिछले कई सालों से पूरे देश में चर्चा में रही है. इसी बीच इस मामले को लेकर 10 से ज़्यादा याचिकाओं के जरिए आईपीसी की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये कानून अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है. इसीलिए इस कानून को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस कानून को वैध करार दिया है।

यह भी पढ़ें:

Delhi-NCR में बढ़े कोरोना के केस, अध्यापक-छात्र सब कोरोना की चपेट में, कहीं ये चौथी लहर का संकेत तो नहीं

IPL 2022 Playoff Matches: ईडन गार्डन्स में हो सकते हैं आईपीएल 2022 के प्लेऑफ मुकाबले, अहमदाबाद में होगा फाइनल