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जाधव मामले पर बोला पाकिस्‍तान- दया याचिकाएं खत्म होने से पहले कुलभूषण को नहीं देंगे फांसी

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान तब तक फांसी नहीं देना चाहता, जब तक उसकी सारी दया याचिकाएं खारिज नहीं हो जातीं.

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  • Last Updated: June 1, 2017 13:04:46 IST
इस्लामाबाद: भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान तब तक फांसी नहीं देना चाहता, जब तक उसकी सारी दया याचिकाएं खारिज नहीं हो जातीं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने अपने बयान में कहा है कि इनंटरनेशनल कोर्ट की रोक से इतर, कुलभूषण जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी सारी दया याचिकाओं का निपटार नहीं हो जाता. 
 
पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने इंटरनेशनल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हरीश साल्वे की अगुवाई में भारत की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिली थी. जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान द्वारा जाधव को फांसी देने के फैसले पर स्टे ऑर्डर दे दिया था. अब पाकिस्तान इसी फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट से पुनर्विचार की मांग कर रहा है.
 
 
पाकिस्तान ने पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताकर फांसी की सजा सुनाई है. भारत का आरोप है कि ना तो कुलभूषण तक काउंसलर एक्सेस दिया गया और ना ही उन्हें अपनी पैरवी करने का मौका दिया गया. भारत ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली सजा के खिलाफ अंतराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी.
 
 
पाकिस्तान की एक सैन्य कोर्ट ने पिछले महीने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर जाधव की गिरफ्तारी 29 मार्च 2016 को दिखाई थी और दावा किया था कि जाधव बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे. भारत का कहना है कि जाधव को अगवा किया गया है. 

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