नई दिल्ली: अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लिए, जिनमें जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करना भी शामिल है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जज ने साफ तौर पर इसे असंवैधानिक करार -दिया है। डेमोक्रेटिक शासित चार राज्यों की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिका के संघीय अदालत के जज जॉन कफेनर ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया है कि वह इस आदेश को अस्थायी तौर पर लागू करना बंद कर दे।
ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अमेरिकी एजेंसियों को आदेश दिया था कि वे अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने से मना करें। आपको बता दें कि यह नागरिकता व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए थी, जिनके माता-पिता न तो अमेरिकी नागरिक हैं और न ही कानूनी रूप से स्थायी निवासी।
जस्टिस कफेनर ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कानून निर्माता कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरी समझ से परे है। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।”
वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है।
ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU), प्रवासी संगठनों और एक गर्भवती महिला ने मुकदमा दायर किया था। इससे ट्रंप के शपथ लेते ही उनके लिए बड़ी न्यायिक लड़ाई शुरू हो गई है। इन मुकदमों में ट्रंप के आदेश को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि हर साल करीब 1.5 लाख ऐसे बच्चों को अमेरिका में नागरिकता मिलती है।
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