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Pakistan: चुनाव से पहले इमरान खान को बड़ा झटका, शाह कुरैशी के चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जैसे-जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहां सियासी सगर्मियां तेज होती जा रही हैं. इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इमरान के खास और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चुनाव लड़ने पर रोक […]

(इमरान खान-शाह महमूद कुरैशी)
inkhbar News
  • Last Updated: January 8, 2024 12:04:47 IST

नई दिल्ली: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जैसे-जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहां सियासी सगर्मियां तेज होती जा रही हैं. इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इमरान के खास और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के उपाध्याक्ष कुरैशी को उनके गढ़ मुल्तान से चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है.

यहां से लड़ सकते हैं चुनाव

हालांकि शाह महमूद कुरैशी सिंध के उमरकोट शहर की एनए-214 संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. मालूम हो कि कुरैशी इस वक्त गोपनीय दस्तावेज लीक करने के केस में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. उन्होंने पीपी-218, पीपी-219, एनए-150 मुल्तान-3 और एनए-151 मुल्तान-4 संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कुरैशी के एनए-150 मुल्तान-3, एनए-151 मुल्तान-4, पीपी-218 और पीपी-219 से नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया.

खारिज हुई कुरैशी की अपील

इसके बाद पूर्व विदेश मंत्री ने नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी. मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा आसिफ सईद ने बताया कि चुनाव न्यायाधिकरण ने शाह महमूद कुरैशी की उम्मीदवारी के अधिकार की बहाली के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने यह फैसला सुनाया है.

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