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CM Mamata Banerjee Attacks Narendra Modi: सीएम ममता बनर्जी की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी, केंद्र के पास धारा 356 है तो मेरे पास धारा 144

CM Mamata Banerjee Attacks Narendra Modi: कोलकाता में धरने पर बैठीं वेस्ट बंगाल सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनके पास आईपीसी की धारा 356 है तो मेरे पास धारा 144. साथ ही ममता ने कहा कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस विवाद में वे जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन समझौता नहीं करेंगी.

CM Mamata Banerjee Attacks Narendra Modi
inkhbar News
  • Last Updated: February 4, 2019 18:05:30 IST

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सीबीआई बनाम पुलिस विवाद में कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठी सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें धारा 356 लागू करने की धमकी नहीं दे. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास आईपीसी की धारा 356 है तो मेरे पास धारा 144 है. वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वे जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन समझौता नहीं करेंगी. ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जब टीएमसी नेताओं पर सीबीआई कार्रवाई की तो मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन जब उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद को अपमानित किया तो मुझे गुस्सा आ गया.

गौरतलब है कि रविवार शाम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई को पुलिस हिरासत में लेने के बाद हंगामा मच गया. हालांकि सीबीआई अधिकारियों को तो छोड़ दिया गया लेकिन यह मामला जरूर सियासी तूल पकड़ गया. इस बीच सीएम ममता बनर्जी अपने मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठ गईं. टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल बंद का ऐलान करने हुए जगह-जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं आप के अरविंद केजरीवाल, राजद के तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं और दलों को ममता बनर्जी को सहयोग मिला. दूसरी ओर बीजेपी भी ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हुई और इसे तानाशाही और लोकतंत्र का उल्लंघन बता दिया.

जानिए क्या है धारा 356 और 144
भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 को अगर सीधा समझाएं तो इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है. इसके तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और सत्ता की बागडोर राज्यपाल के पास चली जाती है. वहीं सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 144 को शांति और व्यावस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. जिला अधिकारी नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू करता है. जिस भी जगह पर यह धारा लागू की जाती है, वहां किसी भी सार्वजनिक जगह चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही हथियारों को लाने ले जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी जाती है.

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