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ITR Verifictaion E Filling Account: ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन के बिना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर को कैसे करें वेरिफाई, जानें डिटेल्स

ITR Verifictaion E Filling Account: ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन के बिना इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. आईटीआई को फाइल करना बेहद जरूरी है. आकलन वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का अंतिम दिन 31 अगस्त 2019 है. इससे पहले अपना आईटीआर फाइल करके उसको वेरिफाई करें और आखिरी तारीख से पहले इसे दाखिल करें.

ITR Verifictaion E Filling Account
inkhbar News
  • Last Updated: August 9, 2019 09:14:22 IST

नई दिल्ली. आयकर विभाग, आईटीडी ने आयकर के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन किए बिना आयकर रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए एक सेवा शुरू की है. ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर वेबसाइट के क्विक लिंक सेक्शन के तहत इनकम टैक्स ई-वैरिफिकेशन रिटर्न बटन पर क्लिक करके सेवा को एक्सेस किया जा सकता है. आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया में टैक्स रिटर्न का सत्यापन अंतिम चरण है. एक बार टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद, आई टी ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, करदाता के लिए 120 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना अनिवार्य है.

आकलन वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का अंतिम दिन 31 अगस्त 2019 है. 31 अगस्त 2019 की निर्धारित समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करना सुनिश्चित करता है कि निर्धारिती को किसी भी तरह का जुर्माना नहीं भरना होगा. बिना लॉगिन के आईटीआर को ई-वेरीफाई कैसे करें.

  • आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • क्विक लिंक्स टैब के तहत, ई-वैरिफिकेशन रिटर्न विकल्प चुनें.
  • आवश्यकतानुसार विवरण स्थायी खाता संख्या (पैन), आकलन वर्ष (2019-20) और पावती संख्या दर्ज करने के बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
  • आईटीआर सत्यापन के लिए आईटी विभाग द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं.
  • आईटी विभाग एक आईटीआर के सत्यापन के लिए पांच तरीके प्रदान करता है: नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक खाता और डीमैट खाता.
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऑनलाइन सुविधा आयकर रिटर्न की स्थिति की पुष्टि करें.

यह सुविधा आकलन वर्ष 2019-20 और उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न के लिए उपलब्ध है, जहां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है. ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर पोस्ट लॉगिन को ई-सत्यापित करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिनिधि मूल्यांकन आवश्यक हैं. पिछले हफ्ते, आयकर (आई-टी) विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल का हल्का संस्करण ‘ई-फाइलिंग लाइट’ लॉन्च किया था. आयकर विभाग के अनुसार ई-फाइलिंग वेबसाइट पर-ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक करके इसे एक्सेस किया जा सकता है.

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