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मनी लॉन्ड्रिंग : के. कविता को नया समन, 20 मार्च को ED के सामने होना होगा

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने एक और समन जारी किया है. गुरुवार (16 मार्च) को उनके खिलाफ फिर समन जारी किया गया है. बता दें, ईडी ने कविता को अब दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में […]

K kavitha
inkhbar News
  • Last Updated: March 16, 2023 15:39:14 IST

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने एक और समन जारी किया है. गुरुवार (16 मार्च) को उनके खिलाफ फिर समन जारी किया गया है. बता दें, ईडी ने कविता को अब दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा है. ईडी ने उन्हें पहले भी समन जारी किया था लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

गौरतलब है कि SC में लंबित इस याचिका में कविता ने ED द्वारा जारी समन को चुनौती दी है. चुनौती देते हुए उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया है। बता दें, कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य तथा राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. उन्होंने अपना अधिकृत प्रतिनिधि (BRS का एक पदाधिकारी) भेजा था जिन्होंने मामले के जांच के संबंध में अधिकारी को लेनदेन के बारे में छह पृष्ठ का प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेंट, व्यक्तिगत व व्यावसायिक विवरण दिया था. बुधवार(15 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने ED के समन को चुनौती देने और संरक्षण की मांग करने वाली कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी.

पहले भी जारी किया गया समन

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कविता (44) से इस मामले में पूछताछ की जाएगी. इससे पहले भी उनसे 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को एक बार फिर पेश होने के लिए कहा गया था. लेकिन ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद भी कविता ने पेश होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि क्योंकि समन में यह नहीं कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना है, इसलिए वह अपने “अधिकृत प्रतिनिधि” को ED के समक्ष भेज रही हैं. उन्होंने लिखा कि ‘मैं विनम्रतापूर्वक आपसे विनती करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही लंबित है, इसलिए समन के बारे में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके निर्देश का इंतजार किया जाना चाहिए।’

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