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क्यों हो रही है नयनतारा और पति विग्नेश की सरोगेसी मामले पर जांच? ये हैं नियम

मुंबई: साउथ की सुपरस्टार नयनतारा और उनके पति विग्नेश ने बच्चों का घर में स्वागत किया है। रविवार को विग्नेश ने सोशल मीडिया पर बच्चों की ढेरों फोटोज शेयर की थी। कपल के फैंस इस सरप्राइज से बेहद खुश हुए थे और दोनों को बधाइयां भी दे रहे थे। इसी बीच ट्विटर पर सरोगेसी और […]

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  • Last Updated: October 10, 2022 22:41:17 IST

मुंबई: साउथ की सुपरस्टार नयनतारा और उनके पति विग्नेश ने बच्चों का घर में स्वागत किया है। रविवार को विग्नेश ने सोशल मीडिया पर बच्चों की ढेरों फोटोज शेयर की थी। कपल के फैंस इस सरप्राइज से बेहद खुश हुए थे और दोनों को बधाइयां भी दे रहे थे। इसी बीच ट्विटर पर सरोगेसी और अडॉप्शन को लेकर भी बहस शुरू हो गयी थी। एक्ट्रेस और उनके पति विग्नेश शिवन पर सवाल उठाये जा रहे है कि क्या कपल ने सेरोगेसी के नियमों का सही तरीके से पालन किया था। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने बताया है कि अब वह इस मामले की जाँच कर रहे है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं सरोगेसी के नियम।

सरोगेसी के नियम

भारत में सरोगेसी को जनवरी 2022 से अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन यहां मेडिकल कंडीशन है। दरअसल जो कपल कभी नेचुरली पैरेंट नहीं बन सकते हैं, वो सरोगेसी करवा सकते हैं। अब सोमवार को चेन्नई में प्रेस मीट के दौरान एक पत्रकार ने मा सुब्रमण्यम से पूछताछ की। उन्होंने पूछा कोई कपल जिसकी शादी 4 महीने पहले हुई है वो सरोगेसी के जरिए माता-पिता बन सकता हैं या नहीं ? क्या इसमें टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन होता है। उन्होंने इसका जवाब दिया कि चिकित्सा सेवा निदेशालय को जांच करने और स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया जाता है।

सरोगेसी एक्ट 2021, दिसंबर 2021 में पास हुआ था और जनवरी 25, 2022 से ये लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत व्यावसायिक सरोगेसी अवैध है केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी गई है। बता दें कि परोपकारी सरोगेसी वो होती है जिसमे सरोगेट मदर पैसे नहीं लेती है। बस उसके मेडिकल खर्चे और जीवन बीमा का खर्चा होता है।

अब ये हैं नियम

अब केवल रिश्तेदार ही सरोगेट मदर बन सकती हैं, उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है।
शादीशुदा महिला एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है।
महिलाएं एक बार ही एग डोनेट कर सकती हैं।

 

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