नई दिल्ली. आगामी शैक्षणिक सत्र से, सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नए शुरू किए गए आरक्षण को लागू किया जाएगा. कुल 10 फीसदी सीटें कोटा के तहत आरक्षित हैं. यानी पहले से उपलब्ध सीटों के अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटों की वृद्धि होगी. दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू में भी इसे लागू किया गया है.
फिर भी, आरक्षण का लाभ कैसे उठाया जाए, इस बारे में छात्रों में बहुत स्पष्टता नहीं है. डीयू में एडमिशन के लिए आवेदन करने के केवल आखिरी तीन दिन बचे हैं. ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू के ओपन-डे सत्र में छात्र और अभिभावक प्रवेश से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित प्रश्नों सबसे ज्यादा रहे. कई छात्रों ने शिकायत की कि उनके संबंधित एसडीएम (जिन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करना है) को अभी भी किसी भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में पता नहीं है. छात्रों की शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निर्देश देने के लिए पत्र लिखा था.
जो छात्र ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत डीयू में एडमिशन के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वो इससे जुड़ी जानकारी यहां भी पा सकते हैं.
ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाण पत्र: पात्रता मानदंड
ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सामान्य वर्ग के एक उम्मीदवार को वार्षिक पारिवारिक आय और भूमि धारण से संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. कुल आय में वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे और अन्य स्रोतों से आय शामिल है. एक उम्मीदवार के माता-पिता, पति/ पत्नी, भाई-बहन और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उसके परिवार में शामिल हैं. यदि परिवार के पास नीचे दी गई में से कोई चीज है, तो एक उम्मीदवार को उसके परिवार की कुल आय के बावजूद बाहर रखा जाएगा:
ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाण पत्र: दस्तावेजों की आवश्यकता
ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाणपत्र: फॉर्म का प्रारूप
ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाण पत्र: आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को एक ईडब्ल्यूएस फॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसे भरना होगा और एक अधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षर करवाना होगा. निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी किए गए आय और संपत्ति प्रमाणपत्र को ईडब्ल्यूएस दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.