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1984 Anti Sikh riots: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सज्जन कुमार की याचिका पर 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई, सुनेंगे सीबीआई का पक्ष

1984 Anti Sikh riots: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सज्जन कुमार की याचिका पर 6 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का पक्ष भी सुनेगी. बता दें कि सज्जन कुमार को उम्रभर कैद की सजा सुनाने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी. इस मामले में सीबीआई ने 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट दाखिल कर दिया था.

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  • Last Updated: January 14, 2019 12:20:41 IST

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में सीबीआई से उनका पक्ष रखने की बात कही. साथ ही कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई अब छह हफ्ते बाद की जाएगी.

सज्जन कुमार की याचिका के बाद सीबीआई ने 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है. बता दें कि कैविएट वो कागज होता है जो हाई कोर्ट से मुकदमा जीतने वाला पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है. इसके तहत मुकदमा हारने वाला पक्षकार के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर कोर्ट एकतरफा सुनवाई करके उसके हक में फैसला नहीं सुना सकता. याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट को जीतने वाले पक्ष को भी सुनना होगा.

सीबीआई ने भी कैविएट इसलिए दाखिल किया ताकि कोर्ट की तरफ से एक तरफा सुनवाई के बाद सज्जन कुमार को कोई राहत न दी जाए और कोर्ट अपने फैसले से पहले सीबीआई का भी पक्ष सुने. इसी कारण आज की सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जवाब दे. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था. सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद के लिए भेज दिया. इसी फैसले को सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसपर सुनवाई 6 हफ्तों बाद की जाएगी.

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