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मोदी सरकार का नया नियम, पुराने नोट रखे तो हो सकती है 4 साल की जेल

केंद्रीय कैबिनेट ने 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर सीमा को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अब पुराने नोट के लेन-देन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने पर जेल जाना पड़ सकता है.

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  • Last Updated: December 28, 2016 07:35:41 IST
नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर सीमा को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अब पुराने नोट के लेन-देन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने पर जेल जाना पड़ सकता है.
 
पुराने और रद्द नोटों पर अब सरकार और आरबीआई की कोई देनदारी नहीं होगी. 50 दिन की समय सीमा खत्म होने को है. अब 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में पुराने नोट जमा कर सकते हैं, लेकिन साथ में घोषणा पत्र की भी जरूरत होगी और यह समय सीमा 31 मार्च तक होगी. 
 
सूत्रों के अनुसार 31 मार्च के बाद 500 और 1000 के नोट रखने पर 4 साल की जेल हो सकती है और साथ ही इन नोटों का इस्तेमाल अगर लेनदेन में किया जाएगा तो 5 हजार से ज्यादा का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
 
 
रिपोर्ट्स है कि 30 दिसंबर के बाद से आरबीआई में जमा किए जाने वाले 500 और 1000 के पुराने नोटों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
 
 
बता दें कि 8 नवंबर को कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था, जिसके बाद से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने का समय दिया गया था, लेकिन अब यह समय खत्म होने वाला है, जिसको लेकर आज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

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