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SC का बड़ा फैसला- धर्म, जाति के आधार पर नहीं मांग सकते वोट

20 साल पुराने हिंदुत्व जजमेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने को गलत बताया है.

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  • Last Updated: January 2, 2017 06:09:42 IST
नई दिल्ली : 20 साल पुराने हिंदुत्व जजमेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने को गलत बताया है.
 
सात जजों की बैंच ने आज फैसला सुनाया, ‘धर्म,जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं उम्मीदवार.’ 3 के मुकाबले 4 वोटों के बहुमत से हुआ फैसला.
 

 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है इसलिए इसकी प्रक्रियाओं में भी धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जाना चाहिए, व्यक्ति और ईश्वर के बीच का रिश्ता एक व्यक्तिगत चीज है, राज्य को इस तरह के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए.
 
 
इससे पहले भी कोर्ट ने इस मामले में संसद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि 20 साल से संसद ने इस बारे में कोई कानून क्यों नहीं बनाया. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इतने वक्त से मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या ये इंतजार हो रहा था कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे जैसे यौन शौषण केस में हुआ था.
  

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