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बिकने वाली है सहाराश्री की एंबी वैली, बिना पैसे जमा कराए नीलामी रोकने से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया नहीं रूकेगी और 14 अगस्त को ही नीलामी के लिए पब्लिक नोटिस जारी होगा.

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  • Last Updated: August 10, 2017 11:39:11 IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया नहीं रूकेगी और 14 अगस्त को ही नीलामी के लिए पब्लिक नोटिस जारी होगा. 
 
कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश के मुताबिक रुपये जमा कराएंगे तो सही आदेश पास करेंगे. सहारा ने अपनी याचिका में कहा था कि एंबी वैली  की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वो किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील न मानते हुए याचिका खारिज कर दी.
 
 
दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 11 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश भी दिया. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले बकाया पैसे जमा हो उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं. हम ये भी देखेंगे कि वो निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ रुपए चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
 
 
बता दें कि सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और उनके तीन निदेशकों के खिलाफ 2012 में  मामला दर्ज किया था. सेबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योंरिटीज लिस्ट कराए बिना निवेशकों से भारी रकम जुटाई हैं.

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