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पंजाब में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर चुकाना होगा टैक्स, नोटिफिकेशन जारी

अबतक आप अपनी कमाई, खाने पीने से लेकर भोग विलासिता की वस्तुओं तक पर टेक्स देते थे लेकिन पंजाब में अब आपको जानवर पालने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा.

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  • Last Updated: October 24, 2017 08:14:02 IST
लुधियाना: अबतक आप अपनी कमाई, खाने पीने से लेकर भोग विलासिता की वस्तुओं तक पर टेक्स देते थे लेकिन पंजाब में अब आपको जानवर पालने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा. जी हां, अगर आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, सू्अर, बकरी, भेड़, हिरण है तो आपको सरकार को सालाना 250 रूपये टैक्स देना पड़ेगा. वहीं आपके घर अगर गाय, बछड़ा, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, हाथी या  नील गाय है तो आपको 500 रूपये सालाना टैक्स देना पड़ेगा. यही नहीं आपको हर साल इन जानवरों के लिए जारी लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ेगा. अगर लाइसेंस खत्म होने के 30 दिन के अंदर आप इसे रिन्यू नहीं कराते हैं तो आप पर 150 रूपये से 200 रूपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा. 
 
नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और उनके लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. रजिस्टर्ड जानवर दो या दो से ज्यादा बार सड़क पर घूमते पाए गए तो आपके जानवर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. इसके अलावा जानवर पर अगर मालिक किसी भी तरह का जुर्म करता हुआ पाया जाता है तो मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा.
 
कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही है. शायद यही वजह है कि सरकार ने इस संकट को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था लागू की है. हालांकि इस विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और सरकार पर हमलावर हो गई है. 
 
 
 

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