नई दिल्ली. भारत में यूआईडीएआई ने नागरिकों के लिए फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड जारी किया है. इस आधार कार्ड में धारक की बायोमेट्रिक्स जानकारी भी दी जाती है. आधार कार्ड के इस्तेमाल से कई सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है. सरकार ने अब आधार कार्ड के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं. नए बदलावों के अनुसार अब आधार कार्ड को पैन कार्ड की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. आयकर रिटर्न भरने में अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. आधार कार्ड के इसके अलावा भी कई और नियम बदले गए हैं. इसके बाद अब धारक के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना और सिम कार्ड खरीदना आसान हो गया है.
दरअसल आधार संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पास हो गया है. लोकसभा में यह विधेयक पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को पारित किया गया था. अब राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई है. आधार के संशोधित बिल के अनुसार अब बैंक में खाता खोलने या मोबाइल फोन का नया सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है. यानि कि अब जो भी आधार धारक नहीं हैं वो आधार की जगह किसी और वैध फोटो पहचान पत्र के जरिए भी बैंक में खाता खोल सकते हैं या नया सिम कार्ड ले सकते हैं. अभ आधार की जगह बैंक में खाता खोलने के लिए और सिम कार्ड खरीदने के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र भी दिया जा सकता है. बिना ग्राहक की सहमति के अब बैंक या टेलिकॉम कंपनियां आधार कार्ड को नहीं मांग पाएंगी.
आधार संशोधिन बिल के अनुसार कोई भी नाबालिग जिसके पास आधार कार्ड है वो अपने 18 साल के होने पर अपनी आधार संख्या को रद्द करवा सकता है. बिल के अनुसार आधार से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. पालन ना होने पर प्रति दिन 10 लाख रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है. यहीं नहीं बल्कि आधार के अवैध इस्तेमाल पर जुर्माने का प्रावधान है.