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बंगाल सरकार का HC को जवाब, निजी परिसर में शस्त्र पूजा पर कोई आपत्ति नहीं

बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया है कि दुर्गा पूजा पर निजी परिसर में शास्त्र पूजा करने वाले आयोजकों को प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है. हाई कोर्ट में जयदेव तलदोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जवाब दिया है

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  • Last Updated: September 23, 2017 16:03:19 IST
कोलकाता: बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया है कि दुर्गा पूजा पर निजी परिसर में शास्त्र पूजा करने वाले आयोजकों को प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है. हाई कोर्ट में जयदेव तलदोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जवाब दिया है. 
 
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल अब्रतश मजुमदार ने अदालत को सूचित किया कि निजी परिसर में अनुष्ठान के प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है. न्यायमूर्ति जॉयमलिया बागची ने राज्य सरकार के स्पष्टीकरण के साथ याचिका का निपटारा कर दिया. न्यायधीश बागची ने कहा कि पंडालों में शस्त्र पूजा किया जा सकता है लेकिन शास्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है. 
 
 
बता दें कि एकादशी के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी रोक को हाई कोर्ट ने गुरुवार को हटा दिया था. अब शुक्रवार को हाई कोर्ट ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की भी अनुमति दे दी है.
 
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि शस्त्र पूजा को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु, शस्त्र जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा. इसके बाद ही न्यायाधीश बागची ने कहा कि पंडालों में शस्त्र पूजा किया जा सकता है लेकिन शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता

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