Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • निलंबित विधायक अब्दुल्ला आजम खान को SC से नहीं मिली राहत

निलंबित विधायक अब्दुल्ला आजम खान को SC से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली: फ़िलहाल निलंबित विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार कर दिया है. इस मामले में शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के वकील को […]

Inkhabar
inkhbar News
  • Last Updated: March 29, 2023 16:41:03 IST

नई दिल्ली: फ़िलहाल निलंबित विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार कर दिया है. इस मामले में शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के वकील को याचिका की कॉपी यूपी सरकार को देने को कहा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

 

 

अब्दुल्ला आजम खान के वकील विवेक तन्खा ने कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा कि धरने के समय की जन्मतिथि देख लीजिए उस समय आरोपी नाबालिग था और उस समय के आधार पर ही आज 2 साल की सजा नहीं सुनाई जा सकती है. उन्होंने आगे सवाल किया कि नाबालिग रहते हुए दो साल की सजा किस प्रकार दी जा सकती है. आजम खान के वकील ने आगे कहा की ‘हम दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं… क्योंकि उस समय आरोपी केवल 15 साल का था।’ इसके बाद कोर्ट ने आजम के वकील से कहा कि उन्हें ये मुद्दा निचली अदालत में उठाना चाहिए. जिस पर अब्दुल्ला आजम के वकील ने कहा कि हमने ये मुद्दा उठाया था लेकिन लोवर कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाई कोर्ट भी इस मामले को लंबे समय तक खींचता रहा और आखिर में इसे खारिज कर दिया गया.

ये भी पढ़ें-

कारगिल युद्ध के साजिशकर्ता थे मुशर्रफ, 1965 में भारत के खिलाफ लड़े थे युद्ध

Parvez Musharraf: जानिए क्या है मुशर्रफ-धोनी कनेक्शन, लोग क्यों करते हैं याद