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कुलभूषण जाधव मामला: फांसी पर अब पाक आर्मी चीफ केरेंगे फैसला, मिलिट्री कोर्ट ने खारिज की दया याचिका

पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से कथित जासूसी के जुर्म में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव की दया याचिका पाक सैन्य अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है

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  • Last Updated: July 16, 2017 13:05:43 IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से कथित जासूसी के जुर्म में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव की दया याचिका पाक सैन्य अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है. जिसके बाद अब याचिका पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद वाजवा के पास पहुंच गई है, जिस पर वे विचार कर रहे हैं. 
 
पाकिस्तानी सेना की ओर आज जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जाधव के खिलाफ सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनकी दया चाचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे. पाकिस्तान सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की है.
 
 
जिसके बाद इंटरनेशन कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा रखी है. ICJ ने भारत को जाधव मामले में और दस्तावेज जमा करने के लिए 13 सिंतबर तक का समय दे रखा है. जबकि पाकिस्तान को उसका रखने के लिए 13 दिसंबर तक समय दिया है. 
 
जाधव मामले में पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव भारतीय नौसेना सर्विंग ऑफिसर हैं जिसे बलूचिस्तान के मश्केल से गिरफ्तार किया गया है. हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को गलत ठहराते हुए कहा कि जाधव नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं जिनको ईरान से अगवा किया गया था. जाधव नौसेना से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस करते थे. 
 
 
अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने कहा कि जाधव को बिना बताए ट्रायल शुरू कर दिया गया था. जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया उसने भारत को शामिल होने के लिए चिट्ठी भेजी थी. भारत ने कहा कि डर है कि कुलभूषण मामले में सुनवाई पूरी होने से पहले ही कहीं उसे फांसी न दे दिया जाए. 

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