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माल्या पर कसा शिंकजा, DRT ने बैंकों को माल्या से 6203 करोड़ रूपये वसूलने का दिया आदेश

कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने बैंकों को सीधे निर्देश दिए है कि वह कारोबारी विजय माल्या से 6203 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें. इसके साथ ही इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाए.

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  • Last Updated: January 19, 2017 12:49:03 IST
बेंगलुरु: कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने बैंकों को सीधे निर्देश दिए है कि वह कारोबारी विजय माल्या से 6203 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें. इसके साथ ही इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाए.
 
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा,’मैं बैंकों को यह आदेश देता हूं कि वह माल्या और यूबीएचएल, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइंस सहित उनकी कंपनियों से 11.5 प्रतिशत वाषिर्क ब्याज दर पर 6,203 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें.’ 
 
दरअसल स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों ने 2013 में डीआरटी में मामला दर्ज कर कर्ज वसूली, विजय माल्या को गिरफ्तार करने और कर्ज लौटाने में नाकाम रहने पर माल्या का पासपोर्ट जब्त करने का आवेदन किया था.
 
 
गौरतलब है कि विजय माल्या पिछले साल मार्च में देश छोड़ कर चले गए थे. उनके खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है. मुम्बई की एक अदालत ने माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया है. 

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